Raipur में 26 अप्रैल तक बढ़ा लाकडाउन, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
संझा बिहनिया रायपुर…. (Raipur) राजधानी में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। (Raipur) कोरोना के बेकाबू रफ्तार को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन ने यह आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान थोड़ी रियायत दी जाएगी।
(Raipur) इस अवधि में सभी प्रकार की मंडियो, थोक, फुटकर एवं ग्रासरी की दुकानें बंद रहेंगी। लेकिन सीधा किसान-उत्पादकों से सप्लाई के शर्त के साथ फल, सब्जी, अंडा एवं ग्रासरी (चावल, दाल, आटा, खाद्य तेल एवं नमक) गली मोहल्ले एवं कोलोनियों में विक्रय की अनुमति केवल ठेले वालों को सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी।
ए दौरान दु्ग्ध पार्लर, दुग्ध वितरण अउ न्यूज पेपर हाकरों के लिए समाचार पत्रों के विरतण की समयावधि सुबह 6 बजे से 8 बजे तक एवं शाम को 5 बजे से 6.30 बजे तक होगी। दुग्ध व्यवसाय के लिए कोई दुकान एवं पार्लर नहीं खोले जाएंगे। दुग्ध एवं पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सिर्फ दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी।
पैट शाप एवं एक्वेरियम को केवल पशु के पशुचारा देने के लिए सुबह 6 से 8 बजे तक एवं शाम को 5 बजे से 6.30 बजे तक शाप खोलने की इजाजत होगी। (Raipur) एलपीजी गैस सिलेंडर के एजेंसियों केवल टेलीफोनिक या आनलाइन आर्डर लेंगे और ग्राहकों को सिलेंडर की घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराएंगे। इस अवधि के दौरान पूरा जिला के अंतर्गत संचालित शराब दुकानें बंद रहेंगी। वहीं सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे।

