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Raipur : में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी, शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगी दुकानें

संझा बिहनिया रायपुर…. (Raipur) राजधानी में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी हो गई है। कलेक्टर एस भारतीदासन ने दुकानों के खुलने एवं बंद होने का नया निर्देश जारी कर दिया है।

रायपुर (Raipur) में अब सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही दुकानें खुलेगी। शाम 6 के बाद स्थायी, अस्थायी, शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंट स्टोर्स, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, ठेला- गुमटी सब कुछ बंद हो जायेगा। वहीं 6 बजे से रात के 8 बजे तक रेस्टोरेंट, होटल, बार, ढाबा में डायनिंग, टेक अवे या होम डिलीवरी की सुविधा होगी। हालांकि पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर्स को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।

(Raipur) शहरी इलाकों के सप्ताहिक बाजार बंद होंगे, वहीं तेलीबांधा, बुढ़ातालाब के इलाकों में चौपाटी और अन्य दुकानें भी 6 बजे तक बंद हो जायेंगे। शराब दुकानों को भी शाम 6 बजे तक ही खोलने की इजाजत होगी। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स रात 8 बजे तक ही शो चला सकेंगे।

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